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UIDAI ने 2 करोड़ मृत व्यक्तियों की आधार ID बंद की: ऐसे कराएं आधार निष्क्रिय

UIDAI ने दो करोड़ से अधिक मृत व्यक्तियों की आधार ID निष्क्रिय की। जानें, परिवार के सदस्य ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से मृतक का आधार कैसे बंद कर सकते हैं।
आधार कार्ड न्‍यू अपडेट

मृत व्यक्ति का आधार बंद कैसे करें? | UIDAI का बड़ा अपडेट | Aadhaar Deactivation 2025

आधार कार्ड न्‍यू अपडेट — UIDAI
आधार कार्ड न्‍यू अपडेट
भारत में आधार प्रणाली को सुरक्षित और अद्यतन रखने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) लगातार काम कर रहा है। हाल ही में UIDAI ने एक बड़ा कदम उठाते हुए देशभर में दो करोड़ से अधिक मृत व्यक्तियों की आधार ID को निष्क्रिय (Deactivate) कर दिया है।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी मृत व्यक्ति के आधार कार्ड का किसी भी प्रकार से गलत उपयोग, धोखाधड़ी, या सरकारी योजनाओं में दुरुपयोग न हो।
UIDAI ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु की स्थिति में आधार रिकॉर्ड को अपडेट करवाएं और मृतक की आधार ID को समय पर बंद करें।
1. यह कदम क्यों जरूरी है?
मृत व्यक्ति की आधार ID सक्रिय रहने से कई जोखिम होते हैं:
  • सरकारी योजनाओं में धोखाधड़ी
  • बैंकिंग या फाइनेंस में गलत उपयोग
  • मृत व्यक्ति के नाम पर लाभ या सब्सिडी का गलत दावा
  • पहचान से जुड़े अपराधों की संभावना
2. किन-किन दस्तावेज़ों की जरूरत पड़ेगी?
  • मृत व्यक्ति का आधार नंबर
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • परिवार से जुड़े दस्तावेज
  • आवेदनकर्ता का सक्रिय आधार नंबर
3. अपना की पहचान रखें सुरक्षित?
परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु एक भावनात्मक स्थिति होती है, लेकिन पहचान संबंधी दस्तावेजों को अपडेट करना अत्यंत जरूरी होता है। UIDAI द्वारा मृत व्यक्तियों की आधार ID निष्क्रिय करने की प्रक्रिया आसान कर दी गई है, ताकि कोई भी व्यक्ति इसे घर बैठे पूरा कर सके। आप भी अपने परिवार के मृत सदस्यों का आधार बंद कराएं और पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
4. आवेदन कैसे करें
इस योजना के लिए सरकार ने एक आसान प्रक्रिया तय की है:
  • 👉 Step 1: परिवार का कोई सदस्य अपना आधार नंबर इस्तेमाल करे
    आपको मृत व्यक्ति का आधार बंद करने के लिए MyAadhaar Portal पर जाना होगा।
    👉 Step 2: MyAadhaar Portal पर Login करें
    अपना आधार नंबर डालें तथा OTP से सत्‍यापित कर Login करें
    👉 Step 3: "Report Aadhaar Death" Service चुनें
    UIDAI ने नई सुविधा शुरू की है — “Report Death of Aadhaar Holder”
    👉 Step 4: मृत व्यक्ति की जानकारी भरें
    आपको यह जानकारी देनी होगी: मृतक का आधार नंबर, मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate), मृत्यु पंजीकरण नंबर,मृत व्यक्ति की जन्म तिथि, राज्य और जिला, परिवार का संबंध
    👉 Step 5: जानकारी Verify करें
    UIDAI आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा तथा जैसे ही सत्यापन पूरा होगा —
    👉 मृत व्यक्ति का आधार स्थाई रूप से बंद कर दिया जाएगा।
अधिक जानकारी के लिए सम्‍पर्क करें
6. सरकारी आदेश (GO) / अधिसूचना PDF
सरकारी आदेश / PDF देखें
7. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
✔ मृत व्यक्ति का आधार बंद करना क्यों जरूरी है?
मृत व्यक्ति का आधार बंद करने से उसकी पहचान का गलत उपयोग, बैंक धोखाधड़ी, पेंशन/सब्सिडी की फर्जी क्लेम जैसी समस्याएँ रोकी जा सकती हैं।
✔ क्या UIDAI ऑटोमैटिक रूप से मृत लोगों का आधार बंद करता है?
हाँ, सरकार ने राज्यों से प्राप्त मृत्यु प्रमाणपत्र डेटा के आधार पर 2 करोड़ से अधिक मृत व्यक्तियों की Aadhaar IDs पहले ही निष्क्रिय कर दी हैं।
✔ मृतक का आधार कार्ड निष्क्रिय कौन करा सकता है?
मृत व्यक्ति के – परिवार के सदस्य, कानूनी वारिस, रिश्तेदार इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
✔ आधार निष्क्रिय कराने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
आमतौर पर ये दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं: मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate), मृतक का आधार नंबर, आवेदक का पहचान प्रमाण (Aadhaar/ID)
✔ क्या बिना Death Certificate के आधार बंद हो सकता है?
सामान्यतः प्रक्रिया 7–30 दिनों में पूरी हो जाती है।
✔ मृतक के आधार बंद होने के बाद परिवार को क्या लाभ मिलता है?
कोई भी व्यक्ति मृतक का आधार दोबारा उपयोग नहीं कर सकता, सरकारी लाभ, पेंशन, सब्सिडी आदि में गलत दावे नहीं हो पाएंगे, बैंक खातों/सिम कार्ड में misuse से सुरक्षा
✔ क्या मृत व्यक्ति का आधार नंबर स्थायी रूप से डिलीट हो जाता है?
नहीं। UIDAI इसे “Deactivated” करता है। डेटा रिकॉर्ड में रहता है लेकिन किसी भी उपयोग के लिए सक्रिय नहीं होता।
✔ क्या मृतक का आधार कार्ड फिर से एक्टिव किया जा सकता है?
नहीं। एक बार मृत व्यक्ति का आधार निष्क्रिय होने पर इसे फिर सक्रिय नहीं किया जा सकता।
✔ क्या यह प्रक्रिया फ्री है?
UIDAI के नियमों के अनुसार आधार निष्क्रिय करना पूरी तरह निशुल्क है।
✔ अगर आधार केंद्र निष्क्रिय प्रक्रिया करने से इंकार करे तो क्या करें?
UIDAI की हेल्पलाइन 1947 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या नज़दीकी किसी दूसरे Aadhaar center में संपर्क करें।

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× 🔔 महत्वपूर्ण सूचना: 🔥 मृत व्यक्ति का आधार पुनः सक्रिय नहीं किया जा सकता |🔥 परिवार का सदस्य ही यह प्रक्रिया कर सकता है | 🔥 यह प्रक्रिया पूरी तरह फ्री है | 🔥 धोखाधड़ी रोकने के लिए ज़रूरी है

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