प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना | Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) के अन्‍तर्गत 19 वर्ष या उससे अधिक आयु की गर्भवती महिलाओं को उनकी पहली सन्‍तान के जन्‍म पर 5000/- रुपये का नकद प्रोत्साहन दिया जाता है।

यह योजना उन महिलाओं के लिए है जो काम कर रही थीं और उन्हें गर्भावस्था के कारण मजदूरी का नुकसान उठाना पडता है, प्रोत्साहन का उपयोग गर्भवती महिलाओं के पोषण की दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) आंगनवाड़ी केंद्रों (AWC) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना को केन्‍द्र व राज्‍यों में समाज कल्‍याण, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समन्वय से कार्यान्वित किया जाता है।

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Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana 2024

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के फ़ायदे

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अन्‍तर्गत तीन किस्तों में ₹5000 का नकद प्रोत्साहन प्राप्‍त होता है।

पहली किस्त: आंगनवाड़ी केन्द्र (एडब्ल्यूसी)/अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा में गर्भावस्था के शीघ्र पंजीकरण पर 1000/- रुपये की राशि के रूप में दिया जाता है।

दूसरी किस्त: ₹2000/- गर्भावस्था के छह महीने के बाद कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) प्राप्त करने पर दिया जाता है।

तीसरी किस्त: प्रसव के बाद ₹2000 /- दिया जाता है।

पात्र लाभाथयों को संस्थागत प्रसव के लिए जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत दिया जाने वाला प्रोत्साहन दिया जाता है और जेएसवाई के तहत प्राप्त प्रोत्साहन का लेखा-जोखा मातृत्व लाभों के लिए किया जाएगा ताकि औसतन एक महिला को 6000/- रुपये प्राप्त हो सकें।.

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हेतु पात्रता

  • आवेदक एक महिला होनी चाहिए
  • आवेदक को गर्भवती होना चाहिए
  • आवेदक एक कामगार होना चाहिए और गर्भावस्था के कारण मजदूरी के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है
  • आवेदक की आयु 19 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
  • यह योजना केवल पहले जीवित सन्‍तान के लिए लागू है।
इसके अतिरिक्‍त आवेदक को अपने नियोक्ता से किसी भी भुगतान की गई मातृत्व योजना या भुगतान किए गए मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं उठाना चाहिए। आवेदक को केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ नियमित रोजगार में नहीं होना चाहिए

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है। पंजीकरण के लिए, लाभार्थी को सभी प्रकार से पूर्ण निर्धारित आवेदन फॉर्म, संबंधित दस्तावेजों और उसके और उसके पति द्वारा हस्ताक्षरित सहमति के साथ आंगनवाड़ी केंद्र/अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा केन्‍द्र में जमा करना होगा।

आवेदक को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है - पति का आधार कार्ड का विवरण, उनकी लिखित सहमति के साथ, उसके / पति / परिवार के सदस्य का मोबाइल नंबर और उसके बैंक / पोस्ट ऑफिस खाते का विवरण।

निर्धारित प्रपत्र आंगनवाड़ी केन्द्र/अनुमोदित स्वास्थ्य केंद्र से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। फॉर्म महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

लाभार्थी को पंजीकरण और किस्त के दावे के लिए निर्धारित योजना फॉर्म भरना होगा और उसे आंगनवाड़ी केंद्र/अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा में जमा करना होगा। लाभार्थी को रिकॉर्ड और भविष्य के संदर्भ के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आशा/एएनएम से पावती प्राप्त करनी चाहिए।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज़

प्रथम किश्त:

  • समुचित भरा हुआ फार्म 1ए
  • एम.सी.पी. (मातृ शिशु सुरक्षा) कार्ड
  • पहचान के प्रमाण की प्रति (लाभार्थी का एवं लाभार्थी के पति का आधार कार्ड)
  • लाभार्थी की पासबुक अथवा खाते का प्रमाण अथवा बैंक खाते के प्रमाण का दस्तावेज़।
  • एल.एम.पी. (पिछले मासिक चक्र) की तारीख। (पिछले मासिक चक्र की तारीख से 150 दिनों के भीतर दस्तावेज जमा किए जाएं)

द्वितीय किश्त:

  • समुचित भरा हुआ फार्म 1बी
  • एम.सी.पी. (मातृ शिशु सुरक्षा) कार्ड
  • एल.एम.पी. (पिछले मासिक चक्र) की तारीख। (पिछले मासिक चक्र की तारीख से 180 दिनों के भीतर दस्तावेज जमा किए जाएं)

तृतीय किश्त:

  • समुचित भरा हुआ फार्म 1सी
  • एम.सी.पी. (मातृ शिशु सुरक्षा) कार्ड
  • लाभार्थी का आधार कार्ड।
  • शिशु जन्म के पंजीकरण का प्रमाणपत्र
  • (शिशु के जन्म के पंजीकरण के पश्चात जमा किए जाने वाले दस्तावेज)

स्रोत और संदर्भ

विभागीय वेबसाइट


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