आपका भरोसा, हमारी पहचान

सभी प्रकार की डिजिटल सेवायें उपलब्‍ध

Common Services Centres are the access points for delivery of Government-to-Citizen (G2C) and Business-to-Citizen (B2C) e-Services within the reach of the citizen.

Join Us
CSC Services

किसान पेंशन योजना 2025: पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया

किसान पेंशन योजना के तहत योग्य किसानों को मासिक पेंशन दी जाती है। योजना की पात्रता, लाभ, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

उत्तराखंड किसान पेंशन योजना

Uttarakhand Kisan Pension Scheme — समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड
योजना का संक्षिप्‍त विवरण
किसान पेंशन योजना के तहत सरकार योग्य एवं आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को मासिक पेंशन प्रदान करती है, ताकि उनके वृद्धावस्था जीवन को सुरक्षित और स्थिर बनाया जा सके। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता देना, उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवनयापन में मदद करना है। पात्र किसान सरल प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1. योजना का उद्देश्य
किसान पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्ध या आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से किसानों को मासिक पेंशन देकर उनके जीवनयापन को आसान बनाना, उन्हें सम्मानपूर्वक वृद्धावस्था बिताने में सहायता करना और कृषि आय पर निर्भरता के जोखिम को कम करना इसका प्रमुख लक्ष्य है।
2. पात्रता
  • उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • उत्तराखण्ड राज्य में 60 वर्ष से अधिक आयु एवं 02 हेक्टेयर तक स्वयं की भूमि पर खेती करने वाले किसान तथा ऐसे पट्टेदार किसान जिनके पास विधिसम्मत कृषि पट्टा है एवं वह स्वयं कृषि कार्य कर रहें हो तथा समाज कल्याण विभाग/सरकार द्वारा पूर्व से कोई भी पेंशन स्वीकृत न हो।
  • आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।
  • भूमि का प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा निर्गत मान्य होगा।
3. लाभ
इस योजना के अन्‍तर्गत पात्र लाभार्थियों को मासिक ₹1,500 पेंशन प्रदान की जाती है।
4. आवश्यक दस्तावेज़
  • आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड
  • आवेदक का मोबाइल नम्‍बर
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटा (ग्राम प्रधान/वीपीडीओ/पार्षद से प्रमाणित)
  • बैंक खाता संख्‍या जो आधार से लिंक हो
  • खतौनी की नकल की प्रमाणित प्रति।
  • रू0 10/- के स्टॉम्प पेपर पर स्वयं की भूमि पर खेती 02 हे० अथवा 02 हे० से कम व स्वयं द्वारा खेती करने सम्बन्धी शपथ पत्र।
  • भूमि का प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा निर्गत।
आवेदन पत्र शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से अग्रसारित किया जाएगा।
5. आवेदन कैसे करें
आप ऑनलाइन समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड के पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

इसके अलावा आप निकटतम CSC केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन करें
6. ऑफलाइन फार्म डाउनलोड करें
ऑफलाइन आवेदन फार्म डाउनलोड करें
7. सरकारी आदेश (GO) / अधिसूचना PDF
सरकारी आदेश / PDF देखें
8. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
✔ किसान पेंशन योजना किसके लिए शुरू की गई है?
किसान पेंशन योजना बुजुर्ग गरीब किसानों की आर्थिक स्थिति सुधाने तथा उनका भरण पोषण करने के उद्देश्‍य से उत्‍तराखण्‍ड सरकार द्वारा शुरू की गई है।
✔ किसान पेंशन योजना के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
किसान पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसान की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
✔ किसान पेंशन योजना का लाभ क्या है?
किसान पेंशन योजना के अन्‍तर्गत किसान को वित्‍तीय सहायता के रूप में प्रतिवर्ष 14,400 रुपये की धनराशि भरण पोषण के लिए दी जाती है।
✔ ऑफलाइन आवेदन कहाँ करें?
आप नजदीकी CSC केंद्र या समाज कल्याण विभाग कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
✔ आवेदन की स्थिति (Status) कैसे देखें?
आधिकारिक पोर्टल में लॉगिन करके पेंशन स्टेटस चेक किया जा सकता है।

Post a Comment