1. योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के अन्तर्गत संसूचित राजकीय विभागों द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं के लिए एक निश्चित समयावधि तय की गई है। निर्धारित समय के भीतर सेवा उपलब्ध न कराये जाने पर सम्बन्धित विभागीय कार्मिक पर समय पर सेवा उपलब्ध न कराने पर दण्ड का प्रावधान है।
2. पात्रता
- उत्तराखण्ड के समस्त नागरिक इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं।
3. लाभ
इस योजना के अन्तर्गत अगर कोई विभाग निर्धारित समय के अन्तर्गत सेवा प्रदान करने में असफल हुआ है अथवा आवेदन त्रुटिपूर्ण/त्रुटिवश निरस्त/खारिज किया गया है तो आवेदक सम्बन्धित विभाग के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। तथा उक्त सेवाओं का लाभ समय पर ले सकता है।
4. आवश्यक दस्तावेज़
- जिस भी सेवा का आवेदन निरस्त किया गया है, उस सेवा से सम्बन्धित दस्तावेज
5. सेवाओं की जानकारी, समय तथा शिकायत नम्बर
7. सरकारी आदेश (GO) / अधिसूचना PDF
सरकारी आदेश / PDF देखें

