उत्तराखंड तीलू रौतेली पेंशन योजना 2025: पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया

उत्तराखंड तीलू रौतेली पेंशन योजना के तहत पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना की पात्रता, लाभ, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया यहाँ जान

उत्तराखंड तीलू रौतेली पेंशन योजना

Uttarakhand Tilu Rauteli Pension Scheme — समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड
योजना का संक्षिप्‍त विवरण
उत्तराखंड तीलू रौतेली पेंशन योजना राज्य की पात्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देना, उनके जीवनयापन में सहायता करना और उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। पात्र महिलाएं आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
1. योजना का उद्देश्य
तीलू रौतेली पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड की आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा या परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके जीवनयापन को सुरक्षित और स्थिर बनाना है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को मासिक पेंशन देकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, और सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता प्रदान की जाती है।
2. पात्रता
  • प्राथी/प्रार्थिनी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
  • योजनान्तर्गत मासिक आय सीमा का प्राविधान नही है।
  • प्रार्थी/प्रार्थिनी कृषि कार्य करते हुए दिव्यांग हुए हों।
  • दिव्यांगता का प्रतिशत 20 से 40 के मध्य हो।
  • ऐसे महिला/पुरूष यदि 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते है एवं तत्समय वह वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता में आते हैं, तो उन्हे वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति की जायगी एवं यह सुविधा समाप्त कर दी जाएगी। प्रतिबन्ध यह है कि जब तक सम्बन्धित महिला/पुरूष को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति/भुगतान नही होती, तब तक इस योजना से पेंशन जारी रखी जाएगी।
  • आवेदक/आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत हो। योजनान्तर्गत मासिक आय सीमा का प्रतिबन्ध नहीं है।
3. लाभ
इस योजना के अन्‍तर्गत पात्र लाभार्थियों को मासिक ₹1,200 पेंशन प्रदान की जाती है।
4. आवश्यक दस्तावेज़
  • आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड
  • आवेदक का मोबाइल नम्‍बर
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटा (ग्राम प्रधान/वीपीडीओ/पार्षद से प्रमाणित)
  • आय प्रमाणपत्र / BPL प्रमाणपत्र
  • उम्र प्रमाण (जन्म प्रमाणपत्र / वोटर ID)
  • चिकित्साधिकारी द्वारा 20 से 40 प्रतिशत के मध्य प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
  • बैंक खाता संख्‍या जो आधार से लिंक हो
  • ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक को परिवार रजिस्‍टर की प्रति।
ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में सभासद की खुली बैठक में चयन प्रस्‍ताव की प्रति। इसके अतिरिक्‍त आवेदक को यह ध्‍यान रखना है कि जिस जनपद से आवेदन किया जा रहा है, सभी दस्‍तावेज उसी जनपद के हों।
5. आवेदन कैसे करें
आप ऑनलाइन समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड के पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

इसके अलावा आप निकटतम CSC केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन करें
6. ऑफलाइन फार्म डाउनलोड करें
ऑफलाइन आवेदन फार्म डाउनलोड करें
7. सरकारी आदेश (GO) / अधिसूचना PDF
सरकारी आदेश / PDF देखें
8. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
✔ इस योजना में पेंशन कितनी मिलती है?
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹1,200 मासिक पेंशन दी जाती है।
✔ क्या 60 वर्ष से कम आयु वाले आवेदन कर सकते हैं?
हां,
✔ ऑफलाइन आवेदन कहाँ करें?
आप नजदीकी CSC केंद्र या समाज कल्याण विभाग कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
✔ आवेदन की स्थिति (Status) कैसे देखें?
आधिकारिक पोर्टल में लॉगिन करके पेंशन स्टेटस चेक किया जा सकता है।

दिव्‍यांग पेंशन योजना। लाभ  पात्रता  आवेदन प्रक्रिया

योजना का नाम : दिव्‍यांग पेंशन योजना
कार्यकारी विभाग : समाज कल्‍याण विभाग, उत्‍तराखण्‍ड
uttarakhand-divyang-pension-yojana
Uttarakhand Divyang Pension Yojana

योजना का लाभ

दिव्‍यांग पेंशन योजना के अन्‍तर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह 1500 रूपये पेंशन प्रदान की जाती है।

पात्रता/लाभार्थी

दिव्‍यांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक का दिव्‍यांगता प्रमाण पत्र बना हो तथा परिवार की मासिक आय रूपये 4000/- से कम हो अथवा बीपीएल श्रेणी के हो इसके अतिरिक्‍त अगर आवेदक कोई अन्‍य पेंशन योजना का लाभ न ले रहा हो।

दिव्‍यांग पेंशन योजना हेतु आवश्‍यक दस्‍तावेज

दिव्‍यांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का मोबाइल नम्‍बर, आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटा (ग्राम प्रधान/वीपीडीओ/पार्षद से प्रमाणित), आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक खाता जो आधार कार्ड से लिंक हो की छायाप्रति, परिवार का आय प्रमाण पत्र अथवा बीपीएल प्रमाण पत्र, मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्‍यांगता का प्रमाण पत्र, यू०आई०डी० प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक को परिवार रजिस्‍टर की प्रति। इसके अतिरिक्‍त ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में सभासद की खुली बैठक में चयन प्रस्‍ताव की प्रति। इसके अतिरिक्‍त आवेदक को यह ध्‍यान रखना है कि जिस जनपद से आवेदन किया जा रहा है, सभी दस्‍तावेज उसी जनपद के हों।

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया

दिव्‍यांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक स्‍वयं अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्‍यम से ऑनलाईन उत्‍तराखण्‍ड समाज कल्‍याण विभाग के पेंशन पोर्टल ssp.uk.gov.in अथवा उमंग एप या अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्‍यम से आवेदन कर सकता है।

ऑनलाईन आवेदन करने के उपरान्‍त ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास अधिकारी, सहायक समाज कल्‍याण अधिकारी, खण्‍ड विकास अधिकारी की संस्‍तुति के बाद जिला समाज कल्‍याण अधिकारी द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाता है। जबकि शहरी क्षेत्रों में सहायक समाज कल्‍याण अधिकारी तथा उपजिलाधिकारी की संस्‍तुति के बाद जिला समाज कल्‍याण अधिकारी के पास स्‍वीकृति हेतु जाती है। आवेदन स्‍वीकृत होने पर एक माह के बाद पेंशन खाते में आ जाती है।

इसके अतिरिक्‍त आवेदक उत्‍तराखण्‍ड सरकार की डोर स्‍टेप होम डिलीवरी सेवा का लाभ भी ले सकता है, जिसके लिए आवेदक को 1800-911-0007 टोल फ्री नम्‍बर पर कॉल करना होगा जिस पर सम्‍बन्धित अधिकारी आपके घर पर आकर ही आपका आवेदन करेंगे।

आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बतायें तथा विभिन्‍न प्रकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी अपने व्‍हॉटसएप पर पाने के लिए हमारा व्‍हॉटसएप चैनल सब्‍सक्राइब करें।

Tilu Rauteli Pension Yojana

योजना का लाभ

तीलू रौतेली पेंशन योजना के अन्‍तर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह 1200 रूपये पेंशन प्रदान की जाती है।

पात्रता/लाभार्थी

तीलू रौतेली पेंशन योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे महिला/पुरूषों को दिया जाता है जो कृषि कार्य करते हुए 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक दिव्‍यांग हो गये हैं। इस योजना में आवेदक की आय सीमा का कोई प्रतिबन्‍ध नहीं है। 

तीलू रौतेली पेंशन योजना हेतु आवश्‍यक दस्‍तावेज

तीलू रौतेली पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास निम्‍नलिखित आवश्‍यक दस्‍तावेज होने अनिवार्य हैं :- 
◻️ आवेदक का मोबाइल नम्‍बर, 
◻️ आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटा (ग्राम प्रधान/वीपीडीओ/पार्षद से प्रमाणित), 
◻️ आधार कार्ड, 
◻️ वोटर आईडी कार्ड, 
◻️ बैंक खाता जो आधार कार्ड से लिंक हो की छायाप्रति, 
◻️ कृषि कार्य करते हुए चोटिल होने का कृषि अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, 
◻️ मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी द्वारा 20 से 40 प्रतिशत तक दिव्‍यांगता का प्रमाण पत्र,

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया

तीलू रौतेली पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक स्‍वयं अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्‍यम से ऑनलाईन उत्‍तराखण्‍ड समाज कल्‍याण विभाग के पेंशन पोर्टल ssp.uk.gov.in अथवा उमंग एप या अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्‍यम से आवेदन कर सकता है।

ऑनलाईन आवेदन करने के उपरान्‍त ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास अधिकारी, सहायक समाज कल्‍याण अधिकारी, खण्‍ड विकास अधिकारी की संस्‍तुति के बाद जिला समाज कल्‍याण अधिकारी द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाता है। जबकि शहरी क्षेत्रों में सहायक समाज कल्‍याण अधिकारी तथा उपजिलाधिकारी की संस्‍तुति के बाद जिला समाज कल्‍याण अधिकारी के पास स्‍वीकृति हेतु जाती है। आवेदन स्‍वीकृत होने पर एक माह के बाद पेंशन खाते में आ जाती है।

इसके अतिरिक्‍त आवेदक उत्‍तराखण्‍ड सरकार की डोर स्‍टेप होम डिलीवरी सेवा का लाभ भी ले सकता है, जिसके लिए आवेदक को 1800-911-0007 टोल फ्री नम्‍बर पर कॉल करना होगा जिस पर सम्‍बन्धित अधिकारी आपके घर पर आकर ही आपका आवेदन करेंगे।

आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बतायें तथा विभिन्‍न प्रकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी अपने व्‍हॉटसएप पर पाने के लिए हमारा व्‍हॉटसएप चैनल सब्‍सक्राइब करें।

إرسال تعليق