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उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना 2025: पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया

उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 40% से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन दी जाती है। पात्रता, लाभ, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया यहाँ जानें।

उत्तराखंड दिव्‍यांग पेंशन योजना

Uttarakhand Disability Pension Scheme — समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड
योजना का संक्षिप्‍त विवरण
उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले पात्र नागरिकों को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को जीवनयापन, शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक आवश्यकताओं में सहायता देकर उन्हें स्वावलंबी बनाना है।
1. योजना का उद्देश्य
उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवनयापन में सहायता प्रदान करना है।
2. पात्रता
  • प्राथी/प्रार्थिनी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
  • दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो।
  • प्रार्थी/प्रार्थिनी अथवा अभिभावक की मासिक आय समस्त स्रोतो से रू० 4000/- से अधिक न हो अथवा बी0पी0एल0 कार्ड धारक हो।
  • दिव्यांग प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्साअधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हों।
3. लाभ
इस योजना के अन्‍तर्गत पात्र लाभार्थियों को मासिक ₹1,500 पेंशन प्रदान की जाती है।
4. आवश्यक दस्तावेज़
  • आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड
  • आवेदक का मोबाइल नम्‍बर
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटा (ग्राम प्रधान/वीपीडीओ/पार्षद से प्रमाणित)
  • आय प्रमाणपत्र / BPL प्रमाणपत्र
  • उम्र प्रमाण (जन्म प्रमाणपत्र / वोटर ID)
  • बैंक खाता संख्‍या जो आधार से लिंक हो
  • ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक को परिवार रजिस्‍टर की प्रति।
ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में सभासद की खुली बैठक में चयन प्रस्‍ताव की प्रति। इसके अतिरिक्‍त आवेदक को यह ध्‍यान रखना है कि जिस जनपद से आवेदन किया जा रहा है, सभी दस्‍तावेज उसी जनपद के हों।
5. आवेदन कैसे करें
आप ऑनलाइन समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड के पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

इसके अलावा आप निकटतम CSC केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन करें
6. ऑफलाइन फार्म डाउनलोड करें
ऑफलाइन आवेदन फार्म डाउनलोड करें
7. सरकारी आदेश (GO) / अधिसूचना PDF
सरकारी आदेश / PDF देखें
8. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
✔ इस योजना में पेंशन कितनी मिलती है?
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹1,500 मासिक पेंशन दी जाती है।
✔ ऑफलाइन आवेदन कहाँ करें?
आप नजदीकी CSC केंद्र या समाज कल्याण विभाग कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
✔ आवेदन की स्थिति (Status) कैसे देखें?
आधिकारिक पोर्टल में लॉगिन करके पेंशन स्टेटस चेक किया जा सकता है।

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