1. योजना का उद्देश्य
वृद्ध एवं ज़रूरतमंद बुजुर्गों को नियमित मासिक पेंशन प्रदान कर उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
2. पात्रता
- पेंशनार्थी की आयु 60 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए।
- उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- पारिवारिक आय राज्य द्वारा तय आय सीमा से अधिक न हो।
3. लाभ
पात्र लाभार्थियों को मासिक ₹1,500 पेंशन प्रदान की जाती है।
4. आवश्यक दस्तावेज़
- डोमिसाइल प्रमाणपत्र (उत्तराखंड)
- आधार कार्ड
- आय प्रमाणपत्र / BPL प्रमाणपत्र
- उम्र प्रमाण (जन्म प्रमाणपत्र / वोटर ID)
- बैंक पासबुक
5. आवेदन कैसे करें
आप ऑनलाइन समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड के पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
इसके अलावा आप निकटतम CSC केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन करें
इसके अलावा आप निकटतम CSC केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
6. ऑफलाइन फार्म डाउनलोड करें
ऑफलाइन आवेदन फार्म डाउनलोड करें
7. सरकारी आदेश (GO) / अधिसूचना PDF
सरकारी आदेश / PDF देखें
8. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
✔ इस योजना में पेंशन कितनी मिलती है?
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹1,500 मासिक पेंशन दी जाती है।
✔ क्या 60 वर्ष से कम आयु वाले आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, न्यूनतम आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित है।
✔ ऑफलाइन आवेदन कहाँ करें?
आप नजदीकी CSC केंद्र या समाज कल्याण विभाग कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
✔ आवेदन की स्थिति (Status) कैसे देखें?
आधिकारिक पोर्टल में लॉगिन करके पेंशन स्टेटस चेक किया जा सकता है।