किसान पेंशन योजना - Kisan Pension Yojana
उत्तराखंड राज्य में गरीब एवं जरूरतमंद नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी जरूरतमंद नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड के सभी पात्र नागरिक अपना भरण-पोषण कर अपने जीवन में भी सुधार कर सकेंगे। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले सभी नागरिक उत्तराखंड किसान पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को जीवन यापन में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित किया जाता है।
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना के तहत राज्य के वृद्ध किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान की उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यह वित्तीय सहायता 14,400 रुपये प्रति वर्ष है। जो सरकार द्वारा 6-6 माह के अंतराल पर दो किस्तों में प्रदान की जाती है।
Kisan Pension Yojana |
किसान पेंशन योजना के फायदे
- यह वित्तीय सहायता 14,400 रुपये प्रति वर्ष है।
किसान पेंशन योजना के लिए आवश्यक पात्रता
- आवेदक को उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹48000 से कम होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
किसान पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
- यह आवेदन ऑफलाइन अथवा ऑनलाईन दोनों माध्यम से किया जा सकता है।
आनलाईन आवेदन की प्रक्रिया
- आनलाईन आवेदन करने के लिए आपको https://eservices.uk.gov.in/ पर लॉगईन करना होगा।
- इसके पश्चात् समाज कल्याण विभाग का चयन करना होगा, उसके बाद आपको इसके अन्तर्गत किसान पेंशन का विकल्प का चयन करना होगा।
- दिये गये फार्म में सम्बन्धित किसान की जानकारी भरनी होगी। इसके अतिरिक्त आवेदनकर्ता उत्तराखण्ड सरकार की डोर स्टेप होम डिलीवरी सर्विस के टोल फ्री नम्बर 1800-911-0007 डायल करके भी इस सेवा का लाभ घर पर ही ले सकता है।
किसान पेंशन योजना में आवेदन करते समय ध्यान देने वाली विशेष बातें
- आवेदन पत्र मे आवेदक का नाम, आवेदक का आधार कार्ड मे अंकित नाम तथा पासबुक मे अंकित नाम के समान होना आवश्यक है |
- आवेदक की जानकारी जैसे योजना, जिला, क्षेत्र, तहसील, ब्लॉक, पंचायत, गाँव, शहर, वार्ड को आवेदक द्वारा अपडेट(अद्यतन) नहीं किया जा सकेगा |
- आवेदक संयुक्त / लोन बैंक खाते को आवेदन पत्र में अंकित न करें |
आफलाईन आवेदन की प्रक्रिया
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर सभी योजनाओं के आवेदन प्रपत्र पर क्लिक करें या सीधे क्लिक करें।
- नए पेज पर “किसान पेंशन योजना” लिंक पर क्लिक करें या सीधे क्लिक कर सकते हैं ।
- सबसे पहले आवेदन पत्र डाउनलोड करें और भरें।
- आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- फिर सभी आवश्यक दस्तावेजों और शपथ पत्रों के साथ जिला बागवानी अधिकारी/मुख्य कृषि अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।
किसान पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- भूमि दस्तावेज
- आवेदक किसान का आधार कार्ड।
- आयु प्रमाण पत्र
- जमीन संबंधी शपथ पत्र 10 रुपये के स्टांप पेपर पर जमा करना होगा.
- निवास प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते के विवरण के लिए बैंक खाते के प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी।
- पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो.
- जाति प्रमाण पत्र.
- वोटर आई कार्ड।
किसान पेंशन योजना से सम्बन्धित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
❔ किसान पेंशन योजना किसके लिए शुरू की गई है?
✅किसान पेंशन योजना बुजुर्ग गरीब किसानों की आर्थिक स्थिति सुधाने तथा उनका भरण पोषण करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शुरू की गई र्है।
❔ किसान पेंशन योजना के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
✅ किसान पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसान की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
❔ किसान पेंशन योजना का लाभ क्या है?
✅ किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत किसान को वित्तीय सहायता के रूप में प्रतिवर्ष 14,400 रुपये की धनराशि भरण पोषण के लिए दी जाती है।
❔ किसान पेंशन योजना किस राज्य ने शुरू की?
✅ उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना शुरू करने वाला राज्य है।
❔ किसान पेंशन योजना का आवेदन पत्र कैसे डाउनलोड करें?
✅ किसान पेंशन योजना का आवेदन फार्म आप समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट अथवा दिये गये लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
किसान पेंशन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची
1. भूमि दस्तावेज 2. आवेदक किसान का आधार कार्ड। 3. आयु प्रमाण पत्र 4. जमीन से संबंधित शपथ पत्र 10 रुपये के स्टांप पेपर पर जमा करना होगा 5. निवास का प्रमाण 6. बैंक खाते की जानकारी के लिए बैंक खाते के पहले पेज की फोटोकॉपी। 7. पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो 8. जाति प्रमाण पत्र 9. मतदाता पहचान पत्र
#Kisan Pension #Uttarakhand #Farmer