पैन कार्ड: नया बनाएं या अपडेट कैसे करें?

पैन कार्ड (Permanent Account Number) भारत में आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह आपकी पहचान के रूप में भी काम आता है और आपके वित्तीय लेन-देन को ट्रैक करने में मदद करता है। यदि आपके पास पहले से पैन कार्ड है और आप उसमें कोई गलत जानकारी सुधारना चाहते हैं, या अगर आपके पास अभी तक पैन कार्ड नहीं है, तो आप नए पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।


पैन कार्ड बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी निम्नलिखित है:

पहचान पत्र (Identity Proof):

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट
  • वोटर आईडी कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • फोटो वाला राशन कार्ड
  • बैंक पासबुक जिसमें आपका फोटो और बैंक अकाउंट नंबर हो

पते का प्रमाण पत्र (Address Proof):

  • बिजली का बिल
  • लैंडलाइन कनेक्शन का बिल
  • ब्रॉडबैंड कनेक्शन का बिल
  • वोटर आईडी कार्ड
  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट

जन्म तिथि का प्रमाण पत्र (Date of Birth Proof):

  • जन्म प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट
यह दस्तावेज आपके पैन कार्ड आवेदन के साथ जमा करने होंगे। आपकी आवासीय स्थिति के आधार पर, फॉर्म 49A या फॉर्म 49AA को भरना होगा और वैध दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।


पैन कार्ड ऑनलाइन अपडेट कैसे करें?

यदि आप अपने पैन कार्ड में जानकारी ऑनलाइन अपडेट करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित कदमों का पालन करें:
  1. NSDL ई-गवर्नेंस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: NSDL ई-गवर्नेंस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. सर्विस टैब के तहत “PAN” पर क्लिक करें: वेबसाइट पर जाकर “PAN” टैब पर क्लिक करें।
  3. “Change/Correction in PAN Data” के तहत “Apply” पर क्लिक करें: आपकी जानकारी ऑनलाइन अपडेट करने के लिए आवेदन करें।
  4. आवेदन प्रकार का चयन करें: आपके पैन डेटा में बदलाव करने के लिए “Changes or Correction in existing PAN data/Reprint of PAN Card (No changes in Existing PAN Data)” को चुनें।
  5. आवेदन जानकारी भरें: अपना नाम, जन्म तिथि, ईमेल पता, और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  6. कैप्चा भरें और “Submit” पर क्लिक करें: आपकी रिक्वेस्ट रजिस्टर हो जाए


क्या पैन कार्ड Offline Apply Kiya Ja Sakta Hai?

हाँ, पैन कार्ड को ऑफलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। यहां कुछ आसान कदम हैं जो आपको पैन कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन करने में मदद करेंगे:
  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: NSDL ई-गवर्नेंस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें: वेबसाइट पर जाकर “Form 49A” डाउनलोड करें और उसे प्रिंट करें।
  3. फॉर्म भरें: फॉर्म को ध्यान से भरें, आवश्यक जानकारी और दस्तावेज जोड़ें।
  4. नजदीकी आयकर कार्यालय जाएं: आपके नजदीकी आयकर कार्यालय जाएं और आवेदन जमा करें।
  5. आवेदन फीस जमा करें: आवेदन फीस को जमा करें और आपको एक रसीद मिलेगी।
  6. आवेदन की स्थिति जांचें: आप अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन जांच सकते हैं।
ध्यान दें: यह प्रक्रिया ऑफलाइन होती है और आपको आयकर कार्यालय जाने की आवश्यकता होगी।


पैन कार्ड: CSC से कैसे बनाएं?

पैन कार्ड (Permanent Account Number) को CSC (Common Service Center) के माध्यम से ऑनलाइन बनाना बहुत ही सरल है। यहां कुछ आसान कदम हैं जो आपको पैन कार्ड के लिए CSC के माध्यम से आवेदन करने में मदद करेंगे:
  • CSC NSDL पैन सेवाओं पर जाएं: CSC NSDL पैन सेवाओं पर जाएं।
  • “New PAN Application” पर क्लिक करें: वेबसाइट पर जाकर “New PAN Application” पर क्लिक करें।
  • आवेदन फॉर्म भरें: आपकी जानकारी को फॉर्म में भरें, और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • फीस जमा करें: आवेदन फीस को जमा करें और आपको एक रसीद मिलेगी।
  • आवेदन की स्थिति जांचें: आप अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन जांच सकते हैं।
ध्यान दें: यह प्रक्रिया 100% ऑनलाइन है और आपको आयकर कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होती।

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