सहारा रिफंड पोर्टल शुरू, प्रत्‍येक नागरिक का पैसा 45 दिन में मिलेगा वापस

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सीआरसीएस - सहारा रिफंड पोर्टल https://mocrefund.crcs.gov.in/ लॉन्च किया।

यह पोर्टल सहारा समूह की सहकारी समितियों - सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के वास्तविक जमाकर्ताओं द्वारा दावा प्रस्तुत करने के लिए विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निवेशकों को घोटाले के कारण फंसा उनका पैसा वापस मिलने जा रहा है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। आज करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई वापस लौटने की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में पहल करते हुए एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, जिसमें सभी हितधारकों के साथ चर्चा की गई। छोटे निवेशकों की देखभाल की व्यवस्था करना रुपये की वापसी प्रक्रिया निवेशकों को 5,000 करोड़ रुपये का भुगतान पारदर्शी तरीके से आज से शुरू हो गया है।
इस प्रक्रिया में ऐसे सभी प्रावधान किए गए हैं ताकि किसी भी वास्तविक निवेशक के साथ किसी भी तरह की हेराफेरी या अन्याय की गुंजाइश न रहे। पोर्टल को सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है। जमाकर्ता के दावों के सत्यापन और दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद, ऑनलाइन दावा जमा करने के 45 दिनों के भीतर राशि सीधे जमाकर्ता के आधार से जुड़े बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि जिन लोगों ने कोई निवेश नहीं किया है उन्हें इस पोर्टल से किसी भी तरह से कोई रिफंड नहीं मिल सकता है, लेकिन जिन्होंने निवेश किया है उन्हें रिफंड जरूर मिलेगा। सहकारिता मंत्री ने निर्देश दिये कि कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से आवेदन दाखिल करने की व्यवस्था की जाये. उन्होंने सभी निवेशकों से सीएससी की सुविधा के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करने का अनुरोध किया। श्री शाह ने कहा कि इस प्रक्रिया से संबंधित दो मुख्य शर्तें हैं: पहला, निवेशक का आधार कार्ड उनके मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए, और दूसरा, आधार कार्ड उनके बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए। उन्होंने निवेशकों को आश्वासन दिया कि 45 दिनों के भीतर पैसा उनके बैंक खातों में जमा कर दिया जाएगा।

दावे प्रस्तुत करने के लिए विकसित ऑनलाइन पोर्टल उपयोगकर्ता के अनुकूल, कुशल और पारदर्शी है। पूरी प्रक्रिया डिजिटल है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल वास्तविक जमाकर्ताओं की वैध जमा राशि ही वापस की जाए, पोर्टल में आवश्यक जांच और संतुलन शामिल किए गए हैं। पोर्टल को सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है। इन सोसायटियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर और अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करके अपने दावे प्रस्तुत करने होंगे। जमाकर्ताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार कार्ड के माध्यम से उनका सत्यापन किया जाएगा। नियुक्त सोसायटी, लेखा परीक्षकों और ओएसडी द्वारा उनके दावों और अपलोड किए गए दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, वास्तविक जमाकर्ताओं को भुगतान उनके ऑनलाइन दावे दर्ज करने के 45 दिनों के भीतर उनके बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। फंड की उपलब्धता के अधीन और उन्हें एसएमएस/पोर्टल के माध्यम से स्थिति की सूचना दी जाएगी। सोसायटी के वास्तविक जमाकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि उनके पास अपने दावे और जमा के प्रमाण के रूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाता हो।

News Source : PIB INDIA

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