साइकिल/सिलाई मशीन सहायता योजना

साइकिल/सिलाई मशीन सहायता योजना

उत्‍तराखण्‍ड सरकार द्वारा द्वारा चलाई जा रही "साइकिल/सिलाई मशीन सहायता योजना" एक कल्याणकारी योजना है। यह योजना उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UKBOCWWB), श्रम विभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाती है। इस योजना के तहत, मैदानी क्षेत्रों में पंजीकृत भवन एवं निर्माण श्रमिकों को साइकिलें प्रदान की जाती हैं, जबकि पर्वतीय/पहाड़ी क्षेत्रों में पंजीकृत श्रमिकों या उनके आश्रितों को सिलाई मशीनें प्रदान की जाती हैं। इस योजना का लाभ सम्‍पूर्ण जीवनकाल में केवल एक बार ही मिलता है।


साइकिल/सिलाई मशीन सहायता योजना के फायदे

इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में पंजीकृत भवन एवं निर्माण श्रमिकों को साइकिलें दी जाती हैं एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पंजीकृत श्रमिकों अथवा उनके आश्रितों को सिलाई मशीनें प्रदान की जाती हैं।

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साइकिल/सिलाई मशीन सहायता योजना हेतु पात्रता

  1. आवेदक/लाभार्थी उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए।
  2. आवेदक किसी भवन या निर्माण कार्य से जुड़ा होना चाहिए।
  3. आवेदक को उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
  4. आवेदक अपने पंजीकरण के तीन महीने बाद ही सहायता के लिए पात्र हो जाएंगे।
  5. आवेदक के पास बोर्ड की सक्रिय सदस्यता होनी चाहिए।
  6. लाभ जीवनकाल में केवल एक बार दिया जाता है।


साइकिल/सिलाई मशीन सहायता योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया

साइकिल/सिलाई मशीन सहायता योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन सीएससी के माध्यम से किया जा सकता है।

उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UKBOCWWB) के तहत नए पंजीकरण के लिए:

Step 01: लाभार्थी बनने के लिए, एक निर्माण श्रमिक जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और 60 वर्ष पूरे नहीं किए हैं, पिछले 01 वर्ष के दौरान कम से कम 90 दिनों के लिए निर्माण श्रमिक के रूप में काम किया है, वह अपना पंजीकरण करा सकता है।

Step 02: पात्र श्रमिक ऑनलाइन पंजीकरण के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ निकटतम जन सेवा केंद्र या श्रमिक सुविधा केंद्र पर जा सकते हैं।

Step 03: सफल पंजीकरण पर, आवेदक को भविष्य के संदर्भ के लिए एक पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी।

Step 04: आवेदक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन भी ट्रैक कर सकते हैं: https://ukbocw.uk.gov.in/DynamicPages/LabourSearch-hi.aspx

Note 01: आवेदन के सत्यापन के बाद पंजीकरण अधिकारी द्वारा फोटो पहचान पत्र भी जारी किया जाएगा।
02: पंजीकरण निःशुल्क किया जाएगा, जो तीन वर्ष के लिए वैध होगा तथा तीन वर्ष पूर्ण होने के बाद प्रत्येक अगले तीन वर्ष तक निर्माण श्रमिक को मात्र ₹100/- अंशदान जमा करना होगा।

श्रमिक कल्याण योजना का लाभ के लिए आवेदन प्रक्रिया:

Step 01: योजना का लाभ उठाने के लिए, पात्र आवेदक सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ निकटतम श्रम सुविधा केंद्र पर जा सकते हैं।
Step 02: आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा करने पर, आवेदक को भविष्य के संदर्भ के लिए एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी।
Step 03: आवेदक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन भी ट्रैक कर सकते हैं: https://ukbocw.uk.gov.in/DynamicPages/LabourSchemeSearch.aspx

साइकिल/सिलाई मशीन सहायता योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज़

  1. नए पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
  2. दो पासपोर्ट साइज फोटो
  3. उम्र का सबूत
  4. पिछले वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक निर्माण श्रमिक के रूप में काम करने का प्रमाण पत्र
  5. नोटरी द्वारा सत्यापित निर्माण श्रमिक का शपथ पत्र
  6. वोटर आई कार्ड
  7. राशन पत्रिका
  8. स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
  9. नामांकित व्यक्ति का पहचान प्रमाण यानी आधार कार्ड
  10. बैंक के खाते का विवरण

श्रमिक कल्याण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  1. श्रमिक/श्रमिक कार्ड के पंजीकरण आईडी कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति
  2. श्रमिक के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति
  3. मोबाइल नंबर
  4. यदि लागू हो तो आश्रित के आधार कार्ड की एक प्रति
  5. स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
  6. बैंक खाते का विवरण/पासबुक की प्रति
  7. आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज़

साइकिल/सिलाई मशीन सहायता योजना के सम्‍बन्‍ध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न


साइकिल/सिलाई मशीन सहायता योजना के तहत क्या लाभ प्रदान किये जाते हैं?

मैदानी क्षेत्रों में पंजीकृत भवन एवं निर्माण श्रमिकों को साइकिलें मिलती हैं, जबकि पर्वतीय/पहाड़ी क्षेत्रों में पंजीकृत श्रमिकों या उनके आश्रितों को सिलाई मशीनें प्रदान की जाती हैं।

क्या साइकिल/सिलाई मशीन सहायता योजना का लाभ एक से अधिक बार लिया जा सकता हैं?

नहीं, पात्र लाभार्थियों को ये लाभ जीवनकाल में केवल एक बार दिए जाते हैं।

साइकिल/सिलाई मशीन सहायता योजना के तहत आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?

पात्रता मानदंड में उत्तराखंड का निवासी होना, भवन या निर्माण कार्य में संलग्न होना, यूकेबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी के तहत पंजीकृत होना, सक्रिय सदस्यता होना और पंजीकरण के तीन महीने बाद सहायता के लिए पात्र होना शामिल है।

उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड UKBOCWWB के तहत नए पंजीकरण के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?

पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं या संबंधित दस्तावेजों के साथ निकटतम जन सेवा केंद्र या श्रमिक सुविधा केंद्र पर जा सकते हैं।

क्या उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड UKBOCWWB के तहत पंजीकरण की कोई लागत है?

पहले तीन वर्षों के लिए पंजीकरण निःशुल्क है। इसके बाद, हर तीन साल में ₹100 का योगदान आवश्यक है।

क्या पंजीकरण आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है?

हां, आवेदक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन चैक कर सकता है।

साइकिल/सिलाई मशीन सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है?

साइकिल/सिलाई मशीन सहायता योजना का लाभ लेने के लिए पात्र आवेदक को अपने दस्तावेजों के साथ निकटतम श्रम सुविधा केंद्र अथवा जन सेवा केन्‍द्र (सीएससी) पर जा सकते हैं।

साइकिल/सिलाई मशीन सहायता योजना हेतु पंजीकरण कितने समय के लिए वैध है?

साइकिल/सिलाई मशीन सहायता योजना हेतु पंजीकरण शुरू में तीन साल के लिए वैध होता है, इसके बाद हर तीन साल में शुल्क देकर इसे नवीनीकरण करने की आवश्यकता होती है।

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