आंगनवाड़ी कार्यकत्री कल्याण कोष

आंगनवाड़ी कार्यकत्री कल्याण कोष 

"आंगनवाड़ी कार्यकत्री कल्याण निधि" महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

Anganwadi-Workers-Welfare-Fund
Anganwadi-Workers-Welfare-Fund

आंगनवाड़ी कार्यकत्री कल्याण कोष  के फायदे 

  • न्यूनतम राशि ₹30,000/- दी जाएगी।
  • 20 वर्ष की सेवा पूरी करने पर ₹1,30,000/- दिये जायेंगे।
नोट : जमा राशि में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि का प्रावधान है।

आंगनवाड़ी कार्यकत्री कल्याण कोष हेतु पात्रता

  • लाभार्थी उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका होना चाहिए।
  • लाभार्थी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

आंगनवाड़ी कार्यकत्री कल्याण कोष हेतु आवेदन प्रक्रिया

"आंगनवाड़ी कार्यकत्री कल्याण निधि"  हेतु आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन है। 
  • आवेदक को आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा ।
  • आवेदन सीडीपीओ कार्यालय में जमा किए जाते हैं।
  • आवश्यक दस्तावेज़ों में शामिल हैं:
  • आंगनवाड़ी केंद्र से सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र
  • Aadhar card
  • बैंक के खाते का विवरण
  • कोई अन्य दस्तावेज़ (अनुरोध के अनुसार)।

स्रोत और संदर्भ

विभागीय वेबसाइट


आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बतायें तथा विभिन्‍न प्रकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी अपने व्‍हॉटसएप पर पाने के लिए हमारा व्‍हॉटसएप चैनल सब्‍सक्राइब करें।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad