Mukhayamantri Saur Swarojgar Yojna का लाभ कैसे लें

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना

Mukhayamantri Saur Swarojgar Yojna
 Mukhayamantri Saur Swarojgar Yojna

आज सम्‍पूर्ण विश्‍व ग्‍लोबल वार्मिंग जैसी समस्‍या से जूझ रहा है तथा ग्‍लोबल वार्मिंग के भविष्‍य में और भी गम्‍भीर परिणाम हो सकते हैं। इसी को ध्‍याम में रखते हुए आज सम्‍पूर्ण विश्‍व सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक उपयोग कर रहा है। सौर ऊर्जा पूर्णत: साफ है जिसका हमारे पर्यावरण पर कोई खतरा नहीं है। उत्तर भारत के हिमालयी क्षेत्र में, उत्तराखंड एक राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक महत्व और भारत के कुछ सबसे समृद्ध जंगलों और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। हालाँकि, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव के कारण यह प्राकृतिक विरासत खतरे में पड़ रही है। राज्य सरकार द्वारा जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करके सौर ऊर्जा के स्वच्छ रूपों को अपनाकर राज्‍य के बेरोजगारों को स्‍वरोजगार के साथ पर्यावरण सुरक्षा का कार्य किया जा रहा है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और उसकी अर्थव्यवस्था का समावेशी विकास हो सके।

ऐसे सभी छोटे उद्यमी, जिन्हें अपना व्यवसाय चलाने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है, उन्हें न्यूनतम रु. 50,000 तक की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उद्योग, सेवा, व्यवसाय और प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियाँ, जिनमें कृषि, बागवानी, पशुपालन, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, मांस प्रसंस्करण/बिक्री शामिल है, रु. 50,000 रुपये तक की परियोजनाओं को बैंकों के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है, उक्‍त ऋण पर कोई भी Collateral security  नहीं ली जा रही है।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना उद्देश्य

  • ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के छोटे व्यवसायियों/उद्यमियों तथा कोविड-19 के कारण राज्य में वापस आये प्रवासियों को स्वयं के उद्यम/व्यवसाय के संचालन/पुनः संचालन हेतु सावधि ऋण/कार्यशील पूंजी ऋण/संयोजन ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  • स्वरोजगार के लिए सूक्ष्म सेवाओं, व्यवसायों और लघु उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना।
  • मुद्रा ऋण योजना (शिशु) का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
  • ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में छोटे व्यवसायियों/उद्यमियों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना ऋण एवं अनुदान

बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण की प्रथम किस्त के भुगतान के बाद अनुदान/अनुदान संबंधित वित्तपोषक बैंक को एकमुश्त जारी किया जायेगा तथा वित्तपोषक बैंक द्वारा जारी ऋण लाभार्थी के सफल संचालन के उपरान्त वितरित किया जायेगा। 02 वर्ष बाद उद्यम/व्यवसाय। खाता समायोजित किया जायेगा. अनुदान/अनुदान का भुगतान मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विकसित पोर्टल https://msy.uk.gov.in के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधे लाभ अन्तरण द्वारा सम्बन्धित बैंक शाखा को किया जायेगा।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना  के फ़ायदे

  • 25% सब्सिडी के साथ 70% ऋण (8% आरओआई)।
  • कोई शैक्षिक बाधा नहीं
  • रोजगार सृजन

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना हेतु पात्रता

  • आवेदन के समय आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • शैक्षणिक योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है.
  • आवेदक राज्य का स्थायी/मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी संस्था अथवा अन्य संस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
  • उधारकर्ता को प्रस्तावित गतिविधि के संचालन के संबंध में आवश्यक ज्ञान होना चाहिए।
  • आवेदक संबंधित क्षेत्र के वित्तपोषक बैंक का खाताधारक होना चाहिए।
  • यदि किसी व्यवसाय/सेवा/उद्यम के संचालन/पुनः संचालन के लिए किसी अनुमति/अनुमति की आवश्यकता है, तो क्षेत्र विशेष के सक्षम प्राधिकारी से अनुमति/अनुमति प्राप्त करनी होगी।
  • भूतपूर्व सैनिक/महिला/विकलांग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • "मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार" चुनें और "आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें" चुनें।
  • मोबाइल ओटीपी के माध्यम से प्रमाणीकरण प्रदान करें।
  • अब आवश्यक जानकारी/विवरण प्रदान करें
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
  • आवश्यक दस्तावेज़
  • आवश्यक दस्तावेजों की सूची
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र.
  • आधार कार्ड.
  • फ़ोटोग्राफ़.
  • परियोजना विवरण विस्तार से.
  • आवेदन शुल्क ड्राफ्ट प्रमाण पत्र.

 ----- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों -----

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना क्या है?

ऐसे सभी छोटे उद्यमी, जिन्हें अपना व्यवसाय चलाने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है, उन्हें न्यूनतम औपचारिकता के अनुसार रु. 50,000 तक की संपार्श्विक मुक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में क्या लाभ मिलता हैं ?

25% सब्सिडी के साथ 70% ऋण (8% आरओआई), कोई शैक्षिक बाधा नहीं, रोजगार सृजन।

मुख्‍यमंत्री सौर स्‍वरोजगार योजना हेतु क्‍या पात्रता है?

1. आवेदन के समय आवेदक की आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2. शैक्षणिक योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। 3. आवेदक राज्य का स्थायी/मूल निवासी होना चाहिए। 4. आवेदक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी संस्था अथवा अन्य संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। 5. उधारकर्ता को प्रस्तावित गतिविधि के संचालन के संबंध में आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। 6. आवेदक संबंधित क्षेत्र के वित्तपोषक बैंक का खाताधारक होना चाहिए। 7. यदि किसी व्यवसाय/सेवा/उद्यम के संचालन/पुनः संचालन के लिए किसी अनुमति/अनुमति की आवश्यकता है, तो क्षेत्र विशेष के सक्षम प्राधिकारी से अनुमति/अनुमति प्राप्त करनी होगी। 8.

मुख्‍यमंत्री सौर स्‍वरोजगार योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

1. आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। 2. "मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार" चुनें और "आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें" चुनें। 3. मोबाइल ओटीपी के माध्यम से प्रमाणीकरण प्रदान करें। 4. अब आवश्यक जानकारी/विवरण प्रदान करें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें

मुख्‍यमंत्री सौर स्‍वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए आवश्‍यक दस्‍तावेज क्‍या-क्‍या हैं?

1. स्थाई निवास प्रमाण पत्र. 2. आधार कार्ड. 3. फोटोग्राफ. 4. परियोजना विवरण विस्तार से. 5. आवेदन शुल्क ड्राफ्ट प्रमाण पत्र।

नोट:- यह जानकारी विभिन्‍न माध्‍यमों से संकलित की गई है, कृपया अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट का अवलोकन अवश्‍य करें।

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