बोना पेंशन योजना, लाभ, पात्रता, आवश्‍यक दस्‍तावेज, आवेदन प्रक्रिया

हमारा समाज बौने व्यक्तियों को एक हीन नजर से देखता है। बौने व्‍यक्तियों को समाज के साथ तथा सामाजिक परिवेश में अपने जीवन-यापन करने मे अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए उत्तराखण्ड़ राज्य सरकार द्वारा बौने व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से बौना पेंशन की शुरूआत की गई है।

Bauna-Pension-Yojana
Bauna Pension Yojana

बौना पेंशन योजना का लाभ

बौना पेंशन योजना के अन्‍तर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह 1200 रूपये पेंशन प्रदान की जाती है।

बौना पेंशन योजना हेतु पात्रता/लाभार्थी

बौना पेंशन योजना का लाभ ऐसी व्‍यक्तियों को दिया जाता है जिनकी आयु 21 वर्ष से अधिक हो तथा ऐसे बौने व्‍यक्ति की ऊंचाई 4 फिट से कम हो। इस योजना में आवेदन हेतु आवेदक की आय सीमा का कोई प्रतिबन्‍ध नहीं है। 

बौना पेंशन योजना हेतु आवश्‍यक दस्‍तावेज

बौना पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास निम्‍नलिखित आवश्‍यक दस्‍तावेज होने अनिवार्य हैं :- 
◻️ आवेदक का मोबाइल नम्‍बर, 
◻️ आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटा (ग्राम प्रधान/वीपीडीओ/पार्षद से प्रमाणित), 
◻️ आधार कार्ड, 
◻️ वोटर आईडी कार्ड, 
◻️ बैंक खाता जो आधार कार्ड से लिंक हो की छायाप्रति, 

नोट :- बौना पेंशन योजना हेतु सम्‍बन्धित जिले के समाज कल्‍याण अधिकारी द्वारा आवेदक की ऊंचाई नापी जाती है।

बौना पेंशन हेतु आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया

बौना पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक स्‍वयं अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्‍यम से ऑनलाईन उत्‍तराखण्‍ड समाज कल्‍याण विभाग के पेंशन पोर्टल ssp.uk.gov.in अथवा उमंग एप या अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्‍यम से आवेदन कर सकता है।

ऑनलाईन आवेदन करने के उपरान्‍त ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास अधिकारी, सहायक समाज कल्‍याण अधिकारी, खण्‍ड विकास अधिकारी की संस्‍तुति के बाद जिला समाज कल्‍याण अधिकारी द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाता है। जबकि शहरी क्षेत्रों में सहायक समाज कल्‍याण अधिकारी तथा उपजिलाधिकारी की संस्‍तुति के बाद जिला समाज कल्‍याण अधिकारी के पास स्‍वीकृति हेतु जाती है। आवेदन स्‍वीकृत होने पर एक माह के बाद पेंशन खाते में आ जाती है।

इसके अतिरिक्‍त आवेदक उत्‍तराखण्‍ड सरकार की डोर स्‍टेप होम डिलीवरी सेवा का लाभ भी ले सकता है, जिसके लिए आवेदक को 1800-911-0007 टोल फ्री नम्‍बर पर कॉल करना होगा जिस पर सम्‍बन्धित अधिकारी आपके घर पर आकर ही आपका आवेदन करेंगे।

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