📢 महत्वपूर्ण सूचना - विवाह प्रमाणपत्र से जुड़ा अपडेट 📢
जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 27 जनवरी 2025 को उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता लागू कर दी है। इस प्रकार समान नागरिक संहिता पर कानून बनाने वाले उत्तराखण्ड देश का वहला राज्य बन गया है।
पहले नागरिकों को विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) बनाने के लिए ₹2000 से ₹5000 तक शुल्क लगता था और इसे बनाने हेतु रजिस्ट्रार के सामने प्रस्तुत होना पड़ता था। लेकिन अब यह प्रक्रिया और सरल कर दी गई है। अब मात्र ₹300 में आप अपना विवाह प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।
📌 2010 के बाद हुई सभी शादियों के लिए विवाह प्रमाणपत्र बनवाना अनिवार्य है।
जिनका विवाह प्रमाणपत्र पहले से बना हुआ है, उन्हें इसे विवाह रजिस्ट्रेशन सूचना में अपडेट करवाना होगा।
📌 विवाह प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
1️⃣ दूल्हा-दुल्हन की शादी के जोड़े में एक फोटो।
2️⃣ दूल्हा एवं दुल्हन का स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
3️⃣ दो गवाहों की उपस्थिति आवश्यक (पहचान पत्र सहित)।
4️⃣ ग्राम प्रधान या नगर निगम से लिखित प्रमाण कि आपकी शादी इस तारीख़ को संपन्न हुई है।
5️⃣ यदि शादी का कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम प्रधान का प्रमाणपत्र मान्य होगा।
⚠️ कृपया ध्यान दें: गलत जानकारी देने या फर्जी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
✅ अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी CSC कार्यालय से संपर्क करें।