योजना का संक्षिप्त विवरण
यह योजना उन महिलाओं के लिए है जिन्हें उनके पति ने छोड़ दिया है (परित्यक्ता), और जिनके पास आर्थिक सहारा नहीं है। सरकार उन्हें हर महीने पेंशन देती है ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।
1. योजना का उद्देश्य
पति द्वारा छोड़ी गई महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करना। परित्यक्ता महिलाओं को हर महीने पेंशन देकर उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करना। आर्थिक मदद के जरिए महिलाओं को अपने जीवन में स्थिरता और आत्मनिर्भरता हासिल करने में सहायता करना। अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं से जोड़कर उन्हें बेहतर सुविधाएँ दिलाना। भोजन, दवा, शिक्षा, आवागमन इत्यादि जरूरतों के लिए आर्थिक सहारा देना।
2. पात्रता
- ऐसी परित्यक्त/निराश्रित महिला अथवा मानसिक रूप से विकृत पत्नी/पति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो अथवा पति के लापता/छोड़े जाने की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो।
- दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो।
- प्रार्थी/प्रार्थिनी अथवा अभिभावक की मासिक आय समस्त स्रोतो से रू० 4000/- से अधिक न हो अथवा बी0पी0एल0 कार्ड धारक हो।
3. लाभ
इस योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को मासिक ₹1,500 पेंशन प्रदान की जाती है।
4. आवश्यक दस्तावेज़
- आवेदिका के विवाहोपरान्त 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया हो (पति लापता/पति द्वारा परित्याग किया गया हो) का स्व-घोषणा पत्र, जिसे सम्बन्धित ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य द्वारा प्रमाणति किया गया हो। (केवल परित्यक्त विवाहित महिला हेतु)
- सरकारी चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त मानसिक रूप से विक्षिप्त होने तथा धनोपार्जन में अक्षमता का प्रमाण पत्र। (केवल मानसिक रूप से विकृत पति/पत्नी हेतु)
- निराश्रित अविवाहित महिला (आयु 40 से 60 वर्ष के मध्य) द्वारा स्व-घोषणा पत्र, जिसे सम्बन्धित ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य द्वारा प्रमाणित किया गया हो। (केवल निराश्रित अविवाहित महिला हेतु)
- ऑनलाईन जारी किया गया समस्त स्रोतो से रू० 4000/-प्रतिमाह का आय प्रमाण पत्र अथवा बी०पी०एल० कार्ड की छायाप्रति।
- आवेदिका की प्रमाणित फोटो (प्रधान/पंचायत मंत्री/सभाषद/पार्षद से) चस्पा कर।
- आयु के सत्यापन हेतु शैक्षिक प्रमाण-पत्र अथवा परिवार रजिस्टर की नकल।
- सी०बी०एस० बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति।
- आधार कार्ड की छायाप्रति।
ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में सभासद की खुली बैठक में चयन प्रस्ताव की प्रति। इसके अतिरिक्त आवेदक को यह ध्यान रखना है कि जिस जनपद से आवेदन किया जा रहा है, सभी दस्तावेज उसी जनपद के हों।
5. आवेदन कैसे करें
आप ऑनलाइन समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड के पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
इसके अलावा आप निकटतम CSC केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन करें
इसके अलावा आप निकटतम CSC केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
6. ऑफलाइन फार्म डाउनलोड करें
ऑफलाइन आवेदन फार्म डाउनलोड करें
7. सरकारी आदेश (GO) / अधिसूचना PDF
सरकारी आदेश / PDF देखें
8. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
✔ इस योजना में पेंशन कितनी मिलती है?
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹1,500 मासिक पेंशन दी जाती है।
✔ ऑफलाइन आवेदन कहाँ करें?
आप नजदीकी CSC केंद्र या समाज कल्याण विभाग कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
✔ आवेदन की स्थिति (Status) कैसे देखें?
आधिकारिक पोर्टल में लॉगिन करके पेंशन स्टेटस चेक किया जा सकता है।
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